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    राजभाषा

    संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है (अर्थात् 1, 2, 3 आदि)।

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    राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देशोंके अनुपालन के सम्बन्ध मे 04/16/25 View डाउनलोड 1 MB
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